रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में सफर के लिए आरक्षण अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है (यात्रा का दिन छोड़कर)। मंत्रालय के इस फैसले से अब 01 अप्रैल, 2015 से विभिन्न स्थानों से चलने वाली रेलगाड़ियों के टिकट 120 दिन से उपलब्ध होंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई रेलगाड़ी 28 जुलाई, 2015 को अपना सफर शुरू करती है तो यात्रा के लिए आरक्षित टिकट 01.04.2015 से लेकर 28.07.2015 तक हर दिन उपलब्ध होगा। हालांकि तय दिनों पर चलने वाली ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां और विशेष रेलगाड़ियों में आरक्षण का नियम अपरिवर्तित रहेगा। इन रेलगाड़ियों में टिकटों के आरक्षण के लिए इस समय कम समय सीमा लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए लागू 360 दिनों की समय सीमा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।