इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के डॉ ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में सामाजिक कार्यकर्त्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका 01 मार्च 2013 को इलाहाबाद बेंच स्थानांतरित कर दिया गया. यह आदेश चीफ जस्टिस शिव कीर्ति सिंह द्वारा ट्रस्ट के राज्य कोर्डिनेटर मोहम्मद कौनैन हुसैन द्वारा दिये आवेदन कर किया गया था.
अब डॉ ठाकुर ने इस स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका लखनऊ बेंच में दायर किया है. इस याचिका में कहा गया है कि चीफ जस्टिस का स्थानांतरण आदेश एक न्यायिक आदेश नहीं बल्कि एक प्रशासनिक निर्णय है जिसमे उन्होंने स्थानांतरण सम्बंधित आवेदन के विरोध में डॉ ठाकुर द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं को दरकिनार करते हुए एकपक्षीय रूप से अपना आदेश पारित किया. याची के अधिवक्ता अशोक पाण्डेय हैं. मामले की सुनवाई मंगलवार (09 अप्रैल) को होगी.
डॉ ठाकुर की ओर से 15 अक्टूबर 2012 को दायर पीआईएल में कहा गया था कि इस ट्रस्ट द्वारा की गयी कथित गडबडियों, जालसाजी आदि के बारे में इतने साक्ष्य रखे गए हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा जांचकर्ता एजेंसी ईओडब्ल्यू को तत्काल एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विवेचना करनी चाहिए. स्थानान्तरण के पूर्व इस पीआईएल की सुनवाई जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस डॉ सतीश चंद्र की बेंच के सामने नियमित रूप से हो रही थी.