आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के समक्ष दायर शिकायत संख्या एस1-1415/सी/2012 में रणजीत सिंह पंकज, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने आज गृह विभाग, उत्तर प्रदेश के जन सूचना अधिकारी तथा अनुसचिव सी एल गुप्ता पर दस हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है. उन्होंने यह जुर्माने की राशि उनके वेतन से वसूल किये जाने हेतु सचिव, इरला विभाग को आदेशित किया है. साथ ही उन्होंने प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन को भी गुप्ता के विरुद्ध धारा 20(2) आरटीआई एक्ट के तहत विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं.
सी एल गुप्ता ने ठाकुर द्वारा अपने विभागीय मामले में मांगी जा रही सूचना यह कहते हुए मना कर दिया था कि आपकी मंशा सूचना प्राप्त करके गलत दवाब बनाने की है. पंकज ने इस पर गंभीर रूख लेते हुए पिछली सुनवाई 28 सितम्बर 2012 को उन्हें सूचना देने और मंशा सम्बंधित बात पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा था. आज जब गृह विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला तो पंकज ने यह आदेश पारित किया.