चंडीगढ़, 10 मार्च: भारतीय चुनाव आयोग ने आज पंजाब के 13 लोक सभा हलकों के आम मतदान के लिए शड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव शड्यूल जारी होने के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो गई है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि समय सारणी के मुताबिक पंजाब के समूह 13 लोक सभा हलकों के लिए वोटें 19 मई, 2019 को पड़ेंगी। चुनाव समय सारणी जारी करते हुये उन्होंने बताया कि इन मतदानों के लिए नोटिफिकेशन 22 अप्रैल, 2019 को जारी होगा और नामांकन पत्र दाखि़ल करने की आखिऱी तारीख़ 29 अप्रैल, 2019 होगी। 30 अप्रैल, 2019 को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जायेगी और नामांकन पत्र वापस लेने की आखिऱी तारीख़ 2 मई है। उन्होंने बताया कि वोटें 19 मई 2019 पड़ेंगी और वोटों की गिनती 23 मई, 2019 को होगी।
श्री करुणा राजू बताया कि समुची चुनाव प्रक्रिया 27 मई, 2019 तक मुकम्मल कर ली जायेगी। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आम मतदान के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 2 करोड़ 3 लाख 74 हज़ार 375 वोटर हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में कुल 14 हज़ार 460 स्थानों पर 23213 पोलिंग स्टेशन बनाऐ गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य की सभी 13 लोक सभा सीटों में वोटें डालने का काम ई.वी.एम और वी.वी.पैट की मदद के साथ किया जायेगा।
इसके इलावा मतादान को पारदर्शी ढंग से सम्पूर्ण करने के लिए सी वजिल नामी एप लांच किया गया है। इस एप के द्वारा रजिस्टर की गई शिकायत को 10 मिनट में हल किया जायेगा। इसी तरह एक अन्य एप सुविधा के द्वारा उम्मीदवार हर तरह की परवानगी जैसे कि रैली आदि के लिए भी 24 घंटों में हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में भय मुक्त और शान्तिपूवर्क मतदान करवाने के लिए सर्विलांस टीमें, फ्लाइंग स्क्वॉड, आदि जैसे कई टीमें काम करेंगी और बड़ी संख्या में सुरक्षा दस्ते भी तैनात किये जाएंगे।
डॉ. राजू द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत राज्य के समूह विभागों के मुखियों को ज़रुरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके इलावा डिप्टी कमिशनरज़, सीनियर सुपरीडैंट ऑफ पुलिस / कमिशनर ऑफ पुलिस के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करने हेतु वीडियो कॉन्फ्ऱेंस की गई और उनको ज़रुरी निर्देश जारी किये गये और चुनाव तैयारियों का जायजा लिया गया।