रायपुर (छत्तीसगढ़),10फरवरी,बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जस्टिस टीपी शर्मा और जस्टिस आर एस झंवर की डबल बेंच ने राष्ट्रद्रोह (नक्सलियों के साथ सबंध) के अपराध में रायपुर की एक जिला अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए बिनायक सेन और कोलकाता के व्यापारी पीयूष गुहा की जमानत याचिकाएं आज खारिज कर दीं | मामले की सुनवाई कल बुधवार को पूरी हुई थी | ज्ञातव्य है कि बिनायक सेन के तरफ से पैरवी करते हुए भाजपा नेता और प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी ने गत 25 जनवरी को करीब ढाई घंटे तक अपना पक्ष रखा था | बिनायक सेन की पत्नी एलीना सेन ने एक समाचार चैनल को फोन पर बताया कि वे अब सर्वोच्च न्यायालय जायेंगे |