उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला देते हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। न्यायालय ने सरकार का शक्ति परीक्षण 29 अप्रैल को कराये जाने का आदेश भी दिया है।
अदालत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के आधार को अपर्याप्त माना। साथ ही अपने आदेश में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने धारा 356 लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ माना।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई भी फैसला एक हफ्ते तक न लेने के लिए कहा था। केन्द्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।
गौरतलब है कि उसके अगले दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था।