केंद्र सरकार ने अगले पांच साल में सड़क दुर्घटनाओं की दर में 50 फीसदी तक की कमी लाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत संसद में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 लाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना और ‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा शामिल है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे की बात इस विधेयक में रखी गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित है और इसमें निर्धारित गति से तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना और या तीन महीने की जेल हो सकती है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है। इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि किशोरों द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा वहीं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा।