सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कॉल ड्रॉप पर जुर्माना चुकाने के ट्राई के आदेश को ख़ारिज कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से कंपनियों से मुआवज़े की मांग किए जाने को नाजायज बताते हुए कहा कि यह फैसला अंसवैधानिक है। कोर्ट ने ट्राई के आदेश को मनमानी करार देते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या तकनीकी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बेशक टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सेवाओं में सुधार किया है, लेकिन ये काफी नही है।
दूरसंचार मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सुविधा मुहैया करना टेलीकॉम कंपनियों की ज़िम्मेदारी है।