संसद ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने और 18 साल तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में काम लेने पर रोक के प्रावधान वाले बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 को मंगलवार को पारित कर दिया।
लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसे ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया और कहा कि कोई भी कानून जब जमीन से जुड़ा होता है तब ही टिकता है और लोगों को इंसाफ देता है।
इस विधेयक के पारित होने पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की दो संधियों का अनुमोदन कर सकेंगे।