पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के महात्वकांक्षी ‘बढ़ चला बिहार’ अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके अन्य मंत्रियों की तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायधीश एल नरसिंहा रेड्डी और न्यायधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने उक्त अंतरिम आदेश नागरिक अधिकार मंच के संयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर सत्ताधारी पार्टी जदयू के प्रचार के लिए अभियान के नाम पर जनता के धन का दुरूपयोग किए जाने का आरोप लगाया है।
बढ़ चला बिहार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गत 9 जून को शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान है जिसके जरिए 40 हजार गांव तक पहुंचकर करीब 4 करोड लोगों की राय जानकर उसके आधार पर प्रदेश के विकास के वास्ते 2025 तक की नीति बनायी जानी है।