श्री नरेन्द्र भाई मोदी ,
प्रधान मंत्री ,
भारतीय गणतन्त्र
नई दिल्ली
महोदय,
पुलिस थानों में साइबर कैमरे हेतु
प्रायः देखा जाता है की स्थानीय पुलिस थानों में असामाजिक एवं आपराधिक तत्व आते जाते रहते हैं और उनकी स्थानीय पुलिस अधिकारियों से सांठ-गाँठ भी होती है, अथवा वे पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही में बाधक बनते हैं| ऐसी स्थिति में आमजन की सुरक्षा व कानून व्यवस्था अपने आप में चुनौती भरा कार्य हो जाता है| साथ ही संवेदनशील स्थानों पर स्वयं थाने की सुरक्षा भी संदिग्ध हो जाती है| पुलिस थानों में हिंसा तो आम बात है| आपने अपने मुख्य- मंत्रित्व में गुजरात राज्य में वर्ष 2012 में ही पुलिस थानों में कैमरे लगाने की शुरुआत कर दी थी और अब माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 200/2012 में समस्त राज्य में पुलिस थानों में साइबर कैमरे लगाने का आदेश दिया है|
घटनाक्रम का सही एवं सत्य रिकार्ड रखने के लिए यह उपयुक्त है कि देश के समस्त पुलिस थानों का आधुनिकीकरण किया जाये और प्रत्येक थाने में न्यूनतम दो साइबर कैमरे लगाये जांए जिसमें से एक का केंद्र बिंदु समस्त आगंतुकों पर व दूसरे का केन्द्र जाने वालों पर नियत हो| बंदीगृहों के लिए कैमरों की अलग से व्यवस्था हो| मेरा यह दृढ विश्वास है कि इस व्यवस्था से पुलिस हिंसा में कमी आएगी, पुलिस की दक्षता में वृद्धि होगी और जन सुरक्षा में मदद मिलेगी|
मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था पर बहुत कम खर्च की आवश्यकता पड़ेगी और इसके अनुरक्षण का दायित्व किसी निजी एजेंसी को दे दिया जाय ताकि खराबी की शिकायत नहीं रहे| इस प्रसंग में आप द्वारा की गयी कार्यवाही को जानकर मुझे प्रसन्नता होगी|
भवनिष्ठ
मनीराम शर्मा दिनांक 10.06.14
एडवोकेट
रोडवेज डिपो के पीछे
सरदारशहर
जिला चुरू ( राज)