केंद्र ने जम्मू- कश्मीर में आतंकी फंडिंग के खिलाफ की सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों की करोड़ों की संपत्ति हुई ज़ब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद जहूर अहमद शाह की गुरूग्राम स्थित संपत्ति को किया जब्त। दस और अन्य लोगों के खिलाफ भी हुई ऐसी ही कार्रवाई।
सरकार ने आतंकवादियों को मिल रहे धन पर रोक लगाने के उपायों के तहत उन्हें धन मुहैया कराने वालों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है। एनआईए ने इस सिलसिले में 13 लोगों और उनकी संपत्तियों की पहचान की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक प्रोविजनल कैलेंडर जारी कर 1.22 करोड़ रुपये मूल्य की 13 संपत्तियां जब्त किया है। साल 2017 में अलगाववाद और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें हाफिज सईद समेत हुरियत नेताओं सैयद सलाउद्दीन, आफताब अहमद शाह, मोहम्मद नईम खान, फारुख अहमद डार, मो. अकबर खानडे, मेहराजुद्दीन कालवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह वाताली, नवल किशोर कपूर के नाम शामिल है। पहली बार इनके खिलाफ मल्टी एजेंसी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की गई है।