सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर लगाया सशर्त प्रतिबंध, कम प्रदूषण करने वाले हरित पटाखों की बिक्री को दी मंजूरी, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स द्वारा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार किया है। कोर्ट ने कठोर शर्तों के साथ पटाखे जलाने की इजाजत दी है। आज दिए गए अपने फैसले ने कोर्ट में कहा कि देशभर में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। साथ ही क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11.55 से साढ़े बारह के बीच ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर कम प्रदूषण करने वाले पटाखों को इजाजत दी है। ये निर्देश सभी त्योहारों और शादियों पर लागू होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि संभव हो सके तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक तौर पर पटाखे जलाए जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दिल्ली-एनसीआर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक हफ्ते के भीतर इन इलाकों की पहचान करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिनके पास लाइसेंस होगा वही पटाखे बेच सकेंगे और साथ ही शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी है।