दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
लाभ के पद के दायरे को लेकर 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर पहले से मुश्किलों में घिरे केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। आप के इन 21 विधायकों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की गई है। केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्ति किया था।
आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं और मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है।