चण्डीगढ़, 24 सितम्बर -हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने हिसार में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से चलने वाले रोटी बैंक या इस प्रकार की अन्य गतिविधियों को बंद करवाकर सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने के निर्देश दिए हैं।
राज्यमंत्री ने आज जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक के दौरान जनसमस्याएं सुनते हुए ये निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 16 मामलों की सुनवाई करते हुए 13 मामलों का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष तीन शिकायतों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान फ्यूचर मेकर सहित इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त अन्य एमएलएम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) कंपनियों का मामला भी उठा। इस पर उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने आमजन से आह्वïान किया कि जो लोग ऐसी कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए हंै वे नि:संकोच एडीसी को अपनी शिकायत दें। फ्यूचर मेकर मामले में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कंपनी से अर्जित आय से बनाई गई हर प्रकार की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, फिर चाहे वह प्रॉपर्टी किसी के नाम क्यों न हो।
इस दौरान राज्यमंत्री को बताया गया कि पुराने राजकीय महाविद्यालय मैदान के सामने बनी ग्रीन बेल्ट पर कुछ लोगों ने रोटी बैंक के नाम से संस्था बनाकर तथा पटेल नगर में सामुदायिक केंद्र के सामने अवैध रूप से गाय रखकर सरकारी जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। इस पर डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस प्रकार के सभी अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए। उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में नगर निगम को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही शहर में बेसहारा पशुओं को पकडऩे का अभियान पटेल नगर के सामुदायिक केंद्र के सामने से ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही रोटी बैंक जैसी गतिविधियों से भी सरकारी जमीन को मुक्त करवाया जाएगा।
बधावड़ निवासी कुलदीप द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन न देने की शिकायत के संबंध में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे 10 लाख का लोन मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने जन परिवाद समिति का आभार व्यक्त किया।
मुकलान निवासी धर्मपाल द्वारा खेत की खाल बनवाने के संबंध में रखे गए मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में मौके का निरीक्षण किया गया है। हरियाणा कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट के प्रावधान के अनुसार मेरिट के आधार पर इस मामले का समाधान किया जाएगा। राज्यमंत्री ने आगामी एक माह के भीतर इस मामले का समाधान व फैसला करवाने के निर्देश दिए। गंगवा निवासी पूर्व सरपंच अमर सिंह व अन्य ग्रामीणों द्वारा गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत का जवाब देते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि गंगवा से पेयजल के सैंपल लेकर जांच करवाई गई है जिसके अनुसार पानी को पीने योग्य पाया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट राज्यमंत्री को भी दिखाई। शिकायतकर्ताओं द्वारा असंतुष्टिï जाहिर करने पर राज्यमंत्री ने एसडीएम, कमेटी सदस्यों व ग्रामीणों की मौजूदगी में एक बार फिर पानी के सैंपल लेकर इसकी जांच करवाने के निर्देश दिए।