सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला गुजरात देश में पहला राज्य बना, गुजरात लोक सेवा आयोग के नए परीक्षा कार्यक्रम की जल्द होगी घोषणा
केंद्र सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कानून बनाने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद इसे अपने यहां लागू किया है।
इस बात की जानाकारी देते हुए मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि 14 जनवरी से सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी के बाद ये फैसला उन नौकरियों में भी लागू होगा जहां घोषणा को कर दी गई है लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। ये 10 प्रतिशत आरक्षण पहले से लागू किए गए आरक्षण से अलग दिया जाएगा।
आरक्षण की ख़बर की पुष्टि के बाद गुजरात लोक सेवा आयोग ने इस बात की भी पुष्टि की कि प्रदेश में 20 जनवरी, 2019 या उसके बाद होने वाली सभी प्रारंभिक परीक्षाओं पर रोक लगाई जाएगी। आयोग के अध्यक्ष दिनेश दसा ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि.. ” गुजरात लोक सेवा आयोग सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण लागू करने के संदर्भ में 20 जनवरी, 2019 या उसके बाद होने वाली सभी प्रारंभिक परीक्षाओं पर रोक लगाएगी साथ ही इस बारे में जीपीएससी आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर आगे की जानकारी दी जाएगी। “