चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है यह मामला
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में बिहार के पूर्व जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 56 में से 50 को दोषी करार दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल है। अदालत ने इस मामले में छह को बरी कर दिया। यह मामला चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। 21 साल पुराने इस मामले में सीबीआई ने 76 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले में चाईबासा कोषागार से फर्जी बिल बना कर राशि की निकासी करने का आरोप लगाया है। मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में दोषी पाये जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।