दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई को रोकने की अपील की थी।
केजरीवाल ने गत 19 मई के निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मामले की सुनवाई तब तक टालने से इन्कार किया गया है जब तक हाई कोर्ट 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं आता है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य पांच आप नेताओं के खिलाफ ये दोनों ही याचिका केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर की है। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि मानहानि के लिए दायर मुआवजे के लिए सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से ही जारी है।
उसके फैसले तक पटियाला हाउस में चल रहे आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। मामले में केजरीवाल के अलावा राघव चडढा, आशुतोष, सजंय सिंह. कुमार विश्वास व दीपक वाजपेयी के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।