घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार माह की सुविधा पहली जून से शुरू हो रही है। इस योजना के तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने के भुगतान करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कोई पड़ताल नहीं करेगा।
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार आय घोषणा योजना 2016 इस साल 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी। इसमें करों व अधिभार का भुगतान 30 नवम्बर तक करना होगा। इस तरह की घोषणा के बाद आयकर विभाग कोई पड़ताल नहीं करेगा।
इसमें घोषित आय पर संबंधित व्यक्ति को 30 फीसदी की दर से आयकर देना होगा। इसके अलावा देय कर पर 25 फीसदी की दर से कृषि कल्याण उपकर व इतनी दर पर देयकर पर 25 फीसदी जुर्माना देना होगा।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। योजना का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था से कालेधन को निकालना है। इससे पहले सरकार ने विदेशों की अघोषित संपत्ति रखने वाले भारतीयों के लिए भी इसी तरह की योजना पेश की थी।