देश के बैंकों का हज़ारों करोड़ रुपए लेकर विदेश में जा बसे शाराब कारोबारी विजय माल्या को प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) की मांग पर मुंबई की अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशायल ने अदालत से अपील की थी कि विजय माल्या जानबूझ कर गिरफ्तारी से बचने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं इसलिए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाए।
अधिकारियों ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक आदेश पारित कर माल्या को भगोड़ा घोषित कर दे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। इसमें धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया एक गैर-जमानती वारंट भी शामिल है।
अदालत के इस फैसले से सरकार को माल्या के खिलाफ कार्यवाही करने में काफी मदद मिलेगी। अब इंटरपोल भी अपनी कार्यवाही तेज कर सकती है।