राज्य शासन निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निःशक्त छात्रवृत्ति दी जाना है। निःशक्त छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र मय सहपत्रों के साथ 05 सितम्बर 2015 तक जमा कर सकते है। यह आवेदन पत्र कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग कलेक्टोरेट में प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
योजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यो को निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होनें कहा कि पात्रता रखने वाले विकलांग छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर नियत समयावधि में जमा कर देवे। जिससें अधिक से अधिक पात्र निःशक्तजनों को योजना से लाभान्वित किया जा सकें । सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विकलांग छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट ब में मय सहपत्रों जैसें चिकित्सक द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
कक्षा 12 वी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि (विकलांग छात्रवृत्ति के अतिरिक्त) प्रदान की जावेगी। अतः ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र परिशिष्ट ब में उक्तानुसार मय सहपत्रों के साथ प्रस्तुत करें।
दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं को योजना के तहत स्नातक/स्नातकोत्तर/तकनीकि पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु क्रमशः 100, 125, 150 रूपये वाचक भत्तें के रूप में प्रदान किया जायेगा। वाचक भत्ता विकलांग छात्रवृत्ति के अधिरिक्त देय होगा।