कार्यक्रम का क्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
उद्देश्य – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।
बीज अदला बदली – कृषकों द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते हैं। कृषकों द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जावेगा। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।
बीज स्वावलम्बन – कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जावेगा।
बीज उत्पादन – तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार / प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर 1 हैक्टर तक के लिये प्रदाय किया जाएगा। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जावेगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा।