मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधा समय समय पर आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है, अतएव इस हेतु विभाग के अधिकारयों से सतत् सम्पर्क बनाएं रखें।
आईसोपाम योजना : केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन तथा मक्का फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है । सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सभी श्रेणी के कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
तिलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)
हितग्राही का चयन – ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्राप्त आवेदन का ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन
किये जाने के पश्चात जनपद पंचायत की कृषि समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, चयन किया जाता है।
घटकवार अनुदान बीज
अ . प्रजनक बीज खरीदी- भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत का 100%
ब. आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन – सोयाबीन फसल पर सामान्य जाति के कृषकों के लिये रू.700/- प्रति क्ंिवटल तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कृषकों के लिये रू. 200/-अतिरिक्त
इस प्रकार कुल रू. 900/- प्रति क्विंटल तथा अन्य ितलहन फसलों एवं मक्का पर रू. 1000/- प्रति क्विंटल अनुदान देय है।
स. प्रमाणित बीज वितरण – सोयाबीन को छोड़कर शेष तिलहनी फसलें व मक्का पर रू. 1200/- प्रति क्विंटल अनुदान देय है।
2 . बीज मिनिकिट – 100 प्रतिषत निशुल्क।
3 . पौध संरक्षण –
(अ . ) पौध संरक्षण औषधि – वास्तविक कीमत का 50 ःया अधिकतम रू . 500/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो
(ब . ) खरपतवार नाषी – वास्तविक कीमत का 50 ः अ थवा रू . 500/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो। पौध संर क्षण यंत्र – ण् हस्त चलित यंत्र – वास्तविक कीमत का 50 ःअथवा रू . 800/- प्रति यंत्र जो भी कम हो। ण् शक्ति चलित यंत्र – वास्तविक कीमत का 50 ः अथवा रू . 2000/- प्रति यंत्र जो भी कम हो। ण् जिप्सम / पायराइट / लीमिंग / डोलोमाइट – वास् तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 750/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो। ण् राइजोबियम कल्चर / पी . एस . बी . – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या रू . 100/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
आई . पी . एम . प्रदर्शन (बायोइन्टेसिव प्रदर्षन) – ण् सोयाबीन – रू . 428/- प्रति प्रदर्षन ण् मंूगफली – रू . 1627 . 50/- प्रति प्रदर्षन ण् सूरजमुखी – रू . 1230/- प्रति प्रदर्षन ण् सरसों – रू . 930/- प्रति प्रदर्षन ण् मक्का – रू . 1480/- प्रति प्रदर्षन ब्लाक प्रदर्षन – ण् सोयाबीन – रू . 30 00/- प्रति प्रदर्षन ण् सरसों – रू . 20 00/- प्रति प्रदर्षन ण् मक्का – रू . 4000/- प्रति प्रदर्षन स्ंिप्रकलर सेट – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिषत अथवा रू . 7500/- प्रति सेट जो भी कम हो। पाइप लाइन – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिषत अथवा रू . 15000/- प्रति सेट जो भी कम हो। हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 15000/- प्रति सेट जो भी कम हो।
टॉपअप अनुदान –
(अ ) स्प्रिंकलर
(ब ) रेनगन खेत पानी और बाजार पहचाने, वही समझदार राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये टाप अप अनुदान विशेष सहायता के रूप में दिया जा रहा है। यह वास्तविक अनुदान के अतिरिक्त है। स्प्रिंकलर सेट पर 30 ःया अधिकतम रू . 4500/- प्रति सेट तथा रेन गन पर 30 ःअथ् ावा रू . 3600/- प्रति सेट जो भी कम हो अनुदान देय है।